Wed. Jul 23rd, 2025

टारगेट पोस्ट, फिरोजपुर ।।

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2364 B.Ed सिलेक्टेड ग्रुप यूनियन की एक हंगामी बैठक फिरोजपुर में हुई । जिसमें की यूनियन की प्रवक्ता सुलेखा शर्मा ने कहा कि 2364 ett भर्ती पंजाब में 2020 में आई थी । जिसमें डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि B.Ed ,Pstet1and 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया हो या प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद B.Ed शिक्षक को 6 month का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर करना होगा तो ही B.Ed शिक्षक प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य है ।जो की एनसीटी 2018 के गजट के अनुसार प्राइमरी शिक्षक की योग्यता तय की गई थी।
11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया की B.Ed शिक्षक प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने एनसीटी 2018 का अधिनियम को रद्द कर दिया ।
सुलेखा शर्मा ने कहा कि हमारा पंजाब सरकार से निवेदन है की 2364 भर्ती 2020 की है इस पर 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू न किया जाए और भर्ती ओरिजिनल एडवरटाइजमेंट के अनुसार पूरी की जाए क्योंकि B.Ed शिक्षकों ने तो एडवरटाइजमेंट को देखते हुए ही 2364 ett भर्ती में अप्लाई किया था।इसमें B.Ed शिक्षकों का कोई दोष नहीं है तो उनको 2364 भर्ती में से बाहर न किया जाए क्योंकि B.Ed शिक्षकों ने भी मेहनत करके pstet1 ,ett का पेपर, सिक्स मंथ ब्रिज कोर्स किया है और अपने जीवन के चार साल इस भर्ती के नियुक्ति पत्र लेने के इंतजार में व्यतीत किए हैं और उनसे उनका रोजगार न छीन जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए क्योंकि एनसीटी और डिपार्मेंट की गलती की सजा B.ed शिक्षकों को ना दी जाए हाथ जोड़कर पंजाब सरकार से निवेदन है की B.Ed शिक्षकों को 2364भर्ती में नियुक्ति पत्र दिए जाए।

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